धारा-144 लागू होने के बाद भीड़ जुटाने पर भी रहेगा प्रतिबंध, सिर्फ डोर-टू-डोर होगा प्रचार
शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल में लोकसभा चुनाव के प्रचार पर गुरुवार शाम से ब्रेक लग जाएगी। छह बजे के बाद प्रचार पर निकले सभी तरह के वाहनों से लाउडस्पीकर हटाने होंगे। इतना ही नहीं, भीड़ जुटाने पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। राज्य में निर्वाचन विभाग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धारा-144 लागू करने जा रहा है। इसके बाद चार से अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में आखिरी चरण में पहली जून को मतदान होना है। मतदान से 36 घंटे पहले प्रचार रोका जाएगा। इन आदेशों के बाद राजनीतिक दल किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर पाएंगे। हालांकि मौखिक प्रचार जरूर इस अवधि के दौरान चलता रहेगा।
30 मई शाम छह बजे से धारा-144 लागू होने के बाद कहीं भी चार लोगों के जुटने पर प्रतिबंध रहेगा। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान केंद्र्र के 100 मीटर के दायरे में मतदान के लिए लाइन में लगे लोगों और कानून और व्यवस्था में तैनात कर्मियों को छोडक़र चार या चार से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित नहीं हो पाएंगे।
चुनाव ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोडक़र अन्य व्यक्तियों को मतदान केंद्र्र के 100 मीटर के दायरे में अग्नि शस्त्र, घातक हथियार, बैनर, छड़ी लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव ड्यूटी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को छोडक़र 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर, मोबाइल फोन, माइक्रो फोन का उपयोग करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियां जो चुनाव प्रक्रिया को बाधा कर सकती है, उस पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश सीआरपीसी की धारा 144 (2) के तहत स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पारित किए जाते हैं और ये आदेश सरकारी कर्मचारी, कानून और व्यवस्था, आवश्यक सेवाएं और चुनाव संचालन से जुड़े लोगों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश 30 मई को शाम छह बजे से पहली जून को मतदान पूर्ण होने तक लागू रहेंगे।
आज शाम छह बजे के बाद शराब बंद
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार शाम छह बजे से शराब की बिक्री पर भी रोक लग जाएगी। मतदान पूरा होने तक यह रोक बरकरार रहेगी, जबकि मतगणना के दौरान भी शराब की बिक्री नहीं हो पाएगी। राज्य निर्चाचन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। निर्वाचन विभाग ने शराब परोसने से लेकर बिक्री तक रोक का फैसला किया है। इस दौरान ढाबे, रेस्तरां, बार या पव में शराब नहीं परोसी जा सकेगी।