अवैध शराब बेचने पर अब होगी कठोर कार्रवाई, आबकारी संशोधन विधेयक की अधिसूचना जारी
शिमला – नितिश पठानियां
मानसून सत्र के दौरान पारित आबकारी संशोधन विधेयक की अधिसूचना जारी हो गई है। अब प्रदेश में अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस अधिसूचना के साथ ही संशोधन विधेयक लागू हो गया है।
अब शराब बनाने की भट्ठी बरामद होने पर पांच साल तक की कैद होगी, जबकि जुर्माना तीन लाख रुपए तक होगा। इस प्रावधान में न्यूनतम सजा तीन साल और जुर्माना एक लाख से कम नहीं होगा। ऐसे ही लाहण बरामद होने पर पांच साल तक की सजा और 50 हजार से पांच लाख जुर्माने का प्रावधान रहेगा।
साढ़े सात लीटर शराब बरामद होने की स्थिति में एक साल कारावास और एक से पांच लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। पांच लीटर से अधिक स्पिरिट बिना अनुमति रखने एक से तीन साल तक जुर्माना हो सकता है। कि मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री प्रस्ताव सदन में लाए थे, जिससे मंजूरी मिल गई है।