हत्या का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

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मंडी, व्यूरो

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर जिला मण्डी श्री हंस राज की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है । जिला न्यायवादी मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 12/02/2014 को समय करीब 2:45 बजे दिन को आलम सिंह अवतार सिंह निवासी डीनक अपने मकान को पीने के पानी की पाइप दबाने के लिए बीजी हुई गेहूं को काट कर नाली खोद रहा था, तो उसकी भाभी सुरेन्द्र कौर ने उसे कहा कि बिना पूछे उनका खेत क्यों खोद रहा हैl

इस पर आलम सिंह ने अपने हाथ में ली हुई झाम्ब (कस्सी) की चोट अपने भाभी के सिर पर मारी जिससे उसकी मृत्यु हो गयीl इस पर थाना सुंदरनगर में अभियोग संख्या 40/14 दर्ज हुआ थाl इस मामले की तफ्तीश निरीक्षक जगदीश कँवर ने अमल में लायी थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया गया I  अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी श्री चानन सिंह उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर ने कीI अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी आलम सिंह अवतार सिंह निवासी डीनक जिला मण्डी द्वारा अपनी भाभी की हत्या करने के अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने आरोपी आलम सिंह अवतार सिंह पुत्र श्री तहल सिंह निवासी डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुंदरनगर, जिला मण्डी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20,000/- रूपये के जुर्माने की सजा सुनाईI जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को तीन महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाईI

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