ग्राम पंचायत पेखा के प्रधान को पद से हटाया, छह साल के लिए नहीं लड़ सकेंगी चुनाव

--Advertisement--

छह साल के लिए नहीं लड़ सकेंगी चुनाव, परिवार पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के चलते हुई थी याचिका।

शिमला – नितिश पठानियां 

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत धारा 146(1) (2) और 122 (1) (सी) में निहित शक्तियों का निर्वहन करते हुए जिला शिमला के तहसील चिढ़़गांव की ग्राम पंचायत पेखा की प्रधान शर्मीला देवी उर्फ रमीला देवी को पद से हटा दिया है।

इसके साथ ही छह साल के पंचायत के पदाधिकारी चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। इसके साथ निर्देष दिए गए है कि शर्मीला देवी ग्राम पंचायत पेखा का कैश, रिकार्ड, स्टॉक, स्टांप और अन्य संबधित दस्तावेज पंचायत सचिव पेखा के पास तत्काल प्रभाव से जमा करवाए।

याचिकाकर्ता जय प्यारी पत्नी हरी लाल गांव एवं डाकघर पेखा तहसील चिढ़गांव जिला शिमला ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 162,163,164 और 175 के तहत प्रधान पद पर पंचायत शर्मीला देवी को अयोग्य करने की याचिका की।

उप मंडलाधिकारी कार्यालय रोहड़ू में याचिका को 21 जून 2022 को स्वीकार कर लिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए कि शर्मीला देवी के ससुर केवल राम के परिवार ने खसरा नंबर 621 जोकि सरकारी भूमि है। उस पर अतिक्रमण किया हुआ है।

उपमंडलाधिकारी रोहड़ू ने शर्मीला देवी के चुनाव को खारिज करने का फैसला दिया। इसी फैसले के विरोध मंे शर्मीला देवी ने याचिका दायर की।

उपायुक्त ने याचिका को खारिज करते हुए उपमंडलाधिकारी के फैसले का सही ठहराते हुए प्रधान पद से हटाने और छह साल के लिए पंचायत पदाधिकारी के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का फैसला दिया।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

विदेश जाना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई पासपोर्ट की आवेदन फीस, री-इश्यू करवाना भी महंगा

हिमखबर डेस्क विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ा...

Teacher Eligibility Test: हिमाचल में शिक्षकों को 31 अगस्त से पहले पास करना होगा TET

हिमखबर डेस्क हिमाचल सरकार ने इन सर्विस टीचर्स के लिए शिक्षक...

टांडा मेडिकल कॉलेज का पानी पीने लायक नहीं

हिमखबर डेस्क डाक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा...