कोंट्राबैंड वर्जित ड्रग्स रखने के आरोपी को 5 वर्ष की कैद व ₹50 हजार जुर्माना

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स्पेशल जज सरकाघाट डॉक्टर अबीरा वासू की अदालत ने सुनाया फैसला

सरकाघाट/मंडी – अजय सूर्या

स्पेशल जज सरकाघाट की अदालत ने कोंट्राबैंड वर्जित ड्रग्स रखने के आरोपी को 5 वर्ष की कैद व ₹50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माना अदा ना करने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है।

उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि आज माननीय अदालत स्पैशल जज सरकाघाट डा० अबीरा वासू ने सरकार बनाम राजेंद्र कुमार प्रकरण में आरोपी राजेंद्र कुमार पुत्र हंस राज निवासी नगर परिषद वार्ड नंबर 3 जमसाई, डाकखाना व तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि०प्र०, को एन डी पी एस एक्ट की धारा 21 के तहत कोन्ट्राबैंड वर्जित ड्रग्स रखने के जुर्म में 6 वर्ष की कैद व 50000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है और जुर्माना न अदा करने की सूरत में 1 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है।

उप जिला न्यायवादी, राजीव शर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 दिनाँक 17.09.2019 को थाना सरकाघाट की पुलिस ने शाम करीब 05:30 बजे तताहर में नाका लगाया हुआ था तो एक व्यक्ति ढली रोड की तरफ से पैदल तताहर की तरफ आ रहा था, जो अचानक पुलीस को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा तथा उसके दाहिने हाथ में एक कैरी बैग रंग आसमानी नीला नीचे जमीन पर उसने फेंका।

जिस पर पुलीस को शक हुआ कि कोई संदिग्ध वस्तु उसके पास है। जिसे उसने जमीन पर फेंका है, तो पुलीस नें उसको अपने मुलजिमानों की सहायता से काबू में किया और उसी समय दो व्यक्ति जो स्वतंत्र गवाह थे, वह भी मौके पर रास्ते से आ रहे थे।

उनको पुलीस पार्टी ने शामिल किया और उनकी मौजूदगी में आरोपी राजेंन्दर कुमार द्वारा फेंके गये बैग से SPASMO PROZYVON PLUS, TRAMADOL HYDROCHLORIDE के कैप्सूल कुल 126 कैप्सूल जो 50 mg के थे। इस प्रतिबंधित दवाई के जो आरोपी से बरामद किये व उनको नियमानुसार कपडा पुलीन्दा में बन्द करके सील बन्द किया व कब्जा पुलीस में लिया व आरोपी के खिलाफ पुलिस ने तफतीश करने के बाद चालान माननीय अदालत में पेश किया।

उप जिला न्यायवादी, राजीव शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के ब्यान न्यायालय में दर्ज करवाये व साक्ष्य पेश किये। गवाहों बयानों व साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत में आरोपी राजेंद्र कुमार को उपरोक्त कोंट्राबैंड रखने के जुर्म में एनडीपी एस एक्ट की धारा 21 के तहत 5 वर्ष का कारावास व 50000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है व जुर्माना न देने की सूरत में एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

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