भाभी के हत्यारे को अदालत ने सुनाई उम्रकैद व जुर्माने की सजा

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हिमखबर डेस्क

दराट से भाभी की हत्या करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सरकाघाट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद, कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

सरकाघाट उपमंडल की बलद्वाड़ा तहसील के अंतर्गत गांव नाला रा गहरा (ढलवान) में 26 जनवरी, 2018 को एक महिला का उसके देवर बालम राम ने तेजधार हथियार से उस वक्त कत्ल कर डाला था जब वह अपनी गऊशाला में दूध निकाल रही थी।

उपजिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 26 जनवरी को सुबह 11.45 बजे सिटी चौकी मंडी को सूचना मिली कि गांव नाला रा गहरा में बहादुर सिंह की गऊशाला में उसकी पत्नी का शव पड़ा है।

पुलिस ने मौके पर पाया कि गऊशाला का कुंडा आधा लगा हुआ था और मृतका पशुओं के पास पराली पर पीठ के बल पड़ी थी तथा शव पर खून था और गले पर तेजधार हथियार की गहरी चोट थी।

जांच में तथ्य सामने आए कि हत्या का आरोपी बालम राम मृतका का देवर था और उस पर बुरी नजर रखता था। हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने की मंशा से आरोपी ने दराट झाड़ियों में छुपा दिया था। अभियोजन पक्ष ने 29 गवाह अदालत में पेश किए।

माननीय न्यायाधीश ने हत्या में प्रयुक्त तेजधार हथियार को छुपाने के जुर्म में आरोपी को दो साल के कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की भी सजा सुनाई।

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