भाभी के हत्यारे को अदालत ने सुनाई उम्रकैद व जुर्माने की सजा

--Advertisement--

हिमखबर डेस्क

दराट से भाभी की हत्या करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सरकाघाट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद, कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

सरकाघाट उपमंडल की बलद्वाड़ा तहसील के अंतर्गत गांव नाला रा गहरा (ढलवान) में 26 जनवरी, 2018 को एक महिला का उसके देवर बालम राम ने तेजधार हथियार से उस वक्त कत्ल कर डाला था जब वह अपनी गऊशाला में दूध निकाल रही थी।

उपजिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 26 जनवरी को सुबह 11.45 बजे सिटी चौकी मंडी को सूचना मिली कि गांव नाला रा गहरा में बहादुर सिंह की गऊशाला में उसकी पत्नी का शव पड़ा है।

पुलिस ने मौके पर पाया कि गऊशाला का कुंडा आधा लगा हुआ था और मृतका पशुओं के पास पराली पर पीठ के बल पड़ी थी तथा शव पर खून था और गले पर तेजधार हथियार की गहरी चोट थी।

जांच में तथ्य सामने आए कि हत्या का आरोपी बालम राम मृतका का देवर था और उस पर बुरी नजर रखता था। हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने की मंशा से आरोपी ने दराट झाड़ियों में छुपा दिया था। अभियोजन पक्ष ने 29 गवाह अदालत में पेश किए।

माननीय न्यायाधीश ने हत्या में प्रयुक्त तेजधार हथियार को छुपाने के जुर्म में आरोपी को दो साल के कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की भी सजा सुनाई।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

कांगड़ा में जंगली जानवरों का कहर, 31 मेमनों को उतारा मौत के घाट; चरवाहों पर टूटा दुखों का पहाड़

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर...

सुबह कमरे से नहीं निकला राहुल… जब दरवाजा खोला तो मंजर देख कांप गई रूह

हिमखबर डेस्क  पुलिस थाना भराड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम...

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में धनराशि स्वीकृत

हिमखबर डेस्क  केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री कमलेश पासवान ने...

पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, 10 रुपए घटी एक्साइज ड्यूटी

हिमखबर डेस्क  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में...