ज्वाली – अनिल छांगू
आधी को रात को एक दुकान से रेफ्रिजरेटर और नकदी चुराने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ज्वाली दीपाली गंभीर की अदालत ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भरने के लिए भी कहा गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
चोरी का यह मामला तहसील फतेहपुर के गांव सुनाहरा निवासी चैन सिंह की शिकायत पर पुलिस थाना ज्वाली में 18 नवंबर 2009 को दर्ज करवाया गया था।
सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि 18 नवंबर 2009 को गांव सुनहरा निवासी चैन सिंह ने पुलिस थाना ज्वाली में शिकायत दर्ज करवाई थी कि रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी दुकान से रेफ्रिजरेटर और 2,600 रुपये चुरा लिए लिए जो उसने गैस लेने के लिए दुकान में रखे थे।
इसके बाद पुलिस थाना ज्वाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उसी दिन निकटवर्ती गांव टकवाल में चोरी किए गए इस रेफ्रिजरेटर और नकदी को आरोपी हरपाल सिंह की वैन से अपने कब्जे में लिया था।
पुलिस जांच में यह सामने आया था कि चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद हरपाल सिंह जब रेफ्रिजरेटर को वैन में डालकर ले जा रहा था तो वह वैन रास्ते में पलट गई जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई थी।
ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपाली गंभीर की अदालत में चली मामले की सुनवाई में अदालत ने 12 गवाहों की गवाही और अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी हरपाल सिंह को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।

