शिमला – नितिश पठानियां
संजौली अवैध मस्जिद मामले पर नगर निगम आयुक्त कोर्ट चक्कर शिमला में सुनवाई हुई। मामले में संजौली के स्थानीय लोगों की तरफ से पार्टी बनाए जाने को लेकर एप्लीकेशन पर आज सभी पक्षों ने नगर निगम कोर्ट में अपनी दलील दी। जिसके बाद एप्लीकेशन पर नगर निगम आयुक्त व जज भूपेंद्र अत्री ने चार बजे अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया जिसके बाद मामले पर आगामी कार्रवाई शुरू होगी।
संजौली स्थानीय लोगों पर एडवोकेट जगत पाल ने साफ कहा है कि उनकी एप्लीकेशन मंजूर हो या न लेकिन वह हाई कोर्ट में भी मामले को लेकर याचिका दायर करेंगे। कोर्ट से मामले को लेकर तय समय में फैसला लिया जाए। आज मामले को लेकर कमिश्नर के आदेश पर संबंधित एरिया के जूनियर इंजीनियर ने मस्जिद के निर्माण की पैमाइश कर रिपोर्ट तैयार की जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया है।
चार बजे के बाद एप्लीकेशन पर निर्णय के बाद सुनवाई शुरू होगी। स्थानीय लोगों के पक्ष के वकील ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई। 2011 में एमसी ने पहला नोटिस दिया। 2018 तक पांच मंजिला बिल्डिंग कैसे बना दी गई। कोई रिकॉर्ड एमसी को मांगने के बावजूद नही दिए गए।
1997,98 में मालिक हिमाचल सरकार कब्जा आइले इस्लाम, मस्जिद नहीं थी। पूरी मस्जिद अवैध है। इससे पहले 7 सितंबर को मामले की सुनवाई हुई थी। आज हुई सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद एमसी कोर्ट ने आज शाम चार बजे फिर मामले की सुनवाई रखी है। स्थानीय लोगों को पार्टी बनने पर भी चार बजे ही फैसला होगा।