
सिरमौर- नरेश कुमार राधे
SIU टीम सिरमौर ने उप पुलिस अधीक्षक शक्ति सिंह SDPO संगड़ाह की अगुआई में एक गुप्त सुचना के आधार पर बेचडबाग़ के नज़दीक ठाकुर भोजनालय के पास राह में खड़े एक व्यक्ति और उसके हाथ में पकडे कैरी बैग की तलाशी ली तो बैग के अंदर से एक तेंदुए की खाल बरामद हुई । खाल की पुष्टि करने के लिए मौके पर वन विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया ।
उक्त व्यक्ति तेंदुआ की खाल को अपने पास रखने का कोई भी लाइसेंस / परमिट पुलिस को पेश नहीं कर पाया । क्यूंकि तेंदुआ WILDLIFE PROTECTION ACT 1972 , के schedule 1 का प्राणी है और इसी अधिनियम की धारा 40 के तहत कोई व्यक्ति तेंदुए की खाल बिना किसी लाइसेंस / परमिट के अपने कब्जे में नहीं रख सकता है। जिस वजह से उक्त व्यक्ति के खिलाफ WILDLIFE PROTECTION ACT 1972 की धारा 51 के तहत थाना रेणुकाजी में मुकदद्मा दर्ज करके उसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया ।
आज उक्त आरोपी को जिला न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि तफ्तीश करके पता लगाया जा सके की उक्त व्यक्ति तेंदुए की खाल कहाँ से और किसके लिए लाया था।
