जिला ऊना में कल से धारा 144 लागू

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ऊना- अमित शर्मा

उपमंडल अम्‍ब स्थित मैड़ी में 10 से 21 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में आठ से 23 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

यह आदेश सोमवार को जिला उपायुक्त राघव शर्मा ने जारी किए। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

राघव शर्मा ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति अम्‍ब और प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोड़कर अन्यों के लिए लाऊड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी।

इसके अतिरिक्त इन तीन वाद्य यंत्रों पर भी प्रतिबंध रहेगा। मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधीश ने कहा कि मंजी साहिब के सराय लंगर भवन की ओर से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी। जबकि गुरुद्वारा के प्रवेश द्वार के माध्यम से सराय जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त चरण गंगा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि लोग एक ही दिशा से आगे बढ़ें, ताकि किसी प्रकार की क्रास मूवमेंट न हो।

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