खाते में पैसे आने के बाद भी पैट्रोल पंप मालिक ने किया इंकार, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला

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हिमखबर डेस्क

धर्मशाला स्थित जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की अदालत ने एक अहम फैसले में एक पैट्रोल पंप संचालक द्वारा शिकायतकर्त्ता उपभोक्ता को 2000 रुपए मुआवजा व 3,000 रुपए जिला उपभोक्ता विधिक सहायता कोष में जमा करने के आदेश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार आयोग में दायर की गई शिकायत के तहत ज्वालामुखी तहसील के गांव दरंग निवासी शिकायतकर्त्ता ने बताया था कि उन्होंने संबंधित क्षेत्र के एक पैट्रोल पंप से 13 फरवरी 2025 को 1452 का ईंधन भरवाया था। इस दौरान ऑनलाइन भुगतान के समय नैटवर्क की समस्या के कारण कर्मचारी ने उन्हें दूसरा खाता उपयोग करने को कहा।

तकनीकी खामी के चलते 1452 रुपए की राशि उनके खाते से 2 बार कट गई और पैट्रोल पंप के दोनों खातों में चली गई। जब शिकायतकर्त्ता ने दोहरी कटौती की जानकारी पैट्रोल पंप मालिक को दी, तो उन्होंने दो बार भुगतान प्राप्त होने से इनकार कर दिया।

शिकायतकर्त्ता की बार-बार की कोशिशों के बावजूद जब कोई समाधान नहीं हुआ, तो उन्होंने आयोग में मामला दायर किया। इसके बाद आयोग में आए मामले के बाद आयोग द्वारा पैट्रोल पंप पक्ष को आयोग द्वारा विधिवत नोटिस भेजा गया, लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें एकतरफा करार दिया गया।

शिकायतकर्त्ता ने अपनी बात को हलफनामे और दस्तावेजों के साथ साबित किया। सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि शिकायत लंबित रहने के दौरान ही 1452 रुपए की राशि पैट्रोल पंप द्वारा लौटा दी गई थी, लेकिन यह भुगतान शिकायत दर्ज होने के बाद किया गया है।

इसके बाद आयोग द्वारा पाया गया कि इस मामले में उपभोक्ता को सेवा में कमी के कारण परेशानी और मानसिक तनाव झेलना पड़ा, इसलिए आयोग ने शिकायतकर्त्ता उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पैट्रोल पंप संचालक को उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। साथ ही इस फैसले के तहत सभी पक्षों को मामले की कॉपियां निःशुल्क उपलब्ध करवाने के भी आदेश पारित किए।

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