कोरोना में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के न्यायालय के फैसले का स्वागत,सरकार जल्द करे फैसले को लागू: कुलदीप सिंह चम्बयाल

--Advertisement--

Image

मंडी, नरेश कुमार
पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष कुलदीप सिंह चम्बयाल ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार इस महत्वपूर्ण फैसले का हम स्वागत करते हैं।
आज हुए फैसले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह ही खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (एनडीएमए) की धारा 12 के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण राष्ट्रीय आपदा के पीडि़तों को न्यूनतम राहत प्रदान करने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 12 (तीन) के तहत इस न्यूनतम राहत में मुआवजा भी शामिल है।
कुलदीप सिंह चम्बयाल ने कहा सरकार इस मामले पर संजीदा नहीं थी लगभग ड़ेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी मृतक के परिवार को सरकार की तरफ से राहत राशि नहीं मिली।
उन्होंने कहा सरकार को माननीय न्यायालय के फैसले को तुरंत लागू कर कोविड के कारण अकस्मात मृत्यु जिनकी हुई है उनके परिवार को राहत राशि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दी जाये क्योंकि अधिकतर परिवार तो ऐसे हैं जिनका परिवार आर्थिक रूप से मृतक पर ही आधारित था अब उनके परिवार का जीवन यापन मुश्किल से हो रहा है और ऊपर से मंहगाई कमरतोड़ रही है।
--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

कांगड़ा में जंगली जानवरों का कहर, 31 मेमनों को उतारा मौत के घाट; चरवाहों पर टूटा दुखों का पहाड़

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर...

सुबह कमरे से नहीं निकला राहुल… जब दरवाजा खोला तो मंजर देख कांप गई रूह

हिमखबर डेस्क  पुलिस थाना भराड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम...

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में धनराशि स्वीकृत

हिमखबर डेस्क  केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री कमलेश पासवान ने...

पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, 10 रुपए घटी एक्साइज ड्यूटी

हिमखबर डेस्क  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में...