मंडी, नरेश कुमार
पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष कुलदीप सिंह चम्बयाल ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार इस महत्वपूर्ण फैसले का हम स्वागत करते हैं।
आज हुए फैसले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह ही खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (एनडीएमए) की धारा 12 के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण राष्ट्रीय आपदा के पीडि़तों को न्यूनतम राहत प्रदान करने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 12 (तीन) के तहत इस न्यूनतम राहत में मुआवजा भी शामिल है।
कुलदीप सिंह चम्बयाल ने कहा सरकार इस मामले पर संजीदा नहीं थी लगभग ड़ेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी मृतक के परिवार को सरकार की तरफ से राहत राशि नहीं मिली।
उन्होंने कहा सरकार को माननीय न्यायालय के फैसले को तुरंत लागू कर कोविड के कारण अकस्मात मृत्यु जिनकी हुई है उनके परिवार को राहत राशि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दी जाये क्योंकि अधिकतर परिवार तो ऐसे हैं जिनका परिवार आर्थिक रूप से मृतक पर ही आधारित था अब उनके परिवार का जीवन यापन मुश्किल से हो रहा है और ऊपर से मंहगाई कमरतोड़ रही है।