
शिमला – नितिश पठानियां
प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा( संशोधित वेतनमान) नियमों में संशोधन के लिए नियम तय कर दिए हैं। ये नियम 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों पर लागू होंगे। सरकार ने राइडर हटाकर दो साल की नियमित सेवाएं पूरी करने वाले कर्मचारियों का संबंधित पे मैट्रिक्स स्तर में उच्च वेतनमान निर्धारित करने का फैसला लिया है।
इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त) प्रबोध सक्सेना के आदेशों पर संयुक्त सचिव(वित्त) राजेंद्र शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। दरअसल कुछ श्रेणियों के तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड फोर से पे बैंड थ्री में नहीं जा पा रहे थे।
ऐसे कर्मचारियों में क्लर्क, जेओए आदि श्रेणियां शामिल थीं। नए वेतनमान के नियमों में इन श्रेणियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए थे। यह वह श्रेणियां हैं, जिन्हें नियुक्ति के दो साल बाद ही उच्च वेतनमान के लाभ दिए जाते हैं।
हालांकि, इस तरह की कुछ अन्य श्रेणियों को आर्थिक लाभ मिल रहे थे और ये भेदभाव होने की बात कर रहे थे। यही दो साल का राइडर हटाकर नए वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार 89 श्रेणियों के 35 हजार कर्मचारियों को लाभ होगा।
यहां देखें कर्मचारी की किस श्रेणी को कितना मिलेगा वेतन
