200 रूपये से अधिक की बिक्री पर बिल देना अनिवार्य

--Advertisement--

Image

ऊना, 7 जुलाई – अमित शर्मा 

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ऊना विनोद सिंह डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि एचपी जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 31(3) सी के अंतर्गत सभी व्यापारी वर्ग 200 रूपये या इससे अधिक रूपये के सामान की बिक्री पर मूल इनवाॅइस की प्रति देना सुनिश्चित करें।

इसके अलावा अपने व्यावसायिक स्थान पर अपनी फर्म का नाम व जीएसटी नंबर भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। उन्हांेने बताया कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध धारा 122 के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा 20 हज़ार रूपये तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

स्कूल गई छात्रा को डरा धमकाकर मेले में ले गया युवक, फिर की अश्लील हरकत

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से बेहद शर्मनाक...

अमेरिकी तटरक्षक बल की हिरासत से छूटे हिमाचल के रक्षित चौहान, 20 दिनों बाद बेटे की आवाज सुन भावुक हुए परिजन

हिमखबर डेस्क अमेरिकी तटरक्षक बल ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में...

रील के चक्कर में रियल झटका: फोरलेन पर स्टंटबाजी पड़ी महंगी, 18,500 का कटा चालान

हिमखबर डेस्क  सोशल मीडिया की जादुई दुनिया में चंद 'लाइक'...

मौत के मुंह में फंसे इंजीनियराें के लिए देवदूत बने ग्रामीण, 4 फुट बर्फ के बीच ऐसे बचाई जान

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में कुदरत का...