हेरोईन रखने के दोषी को चार बर्ष का कारावास और 40,000 जुर्माना की सजा

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मंडी – अजय सूर्या

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश स्पैशल जज सुंदरनगर ने दिनाँक 18.03.2024 को आरोपी रिंकु तमांग पुत्र राम लाल गाँव सरवरी डा० ढालपुर त० सदर जिला कुल्लु हिमाचल प्रदेश, को 14 ग्राम हेरोईन रखने के जुर्म में 04 वर्ष का कठोर कारावास और ₹ 40,000/- जुर्माना की सजा धारा 21 NDPS अधिनियम में सुनाई।

उप जिला न्यायवादी सुदंरनगर विनय वर्मा ने बताया कि मुकदमे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनाँक 13.04.2023 को Anti Narcotic Task Force की पुलिस टीम ने सलापड़ पूल में नेशनल हाईवे पर यातायात चैकिगं के लिए नाका लगाया था, तो समय करीब 01:00 बजे रात बिलासपुर की तरफ से एक चण्ढ़ीगड रोडवेज की बस जिसका न० CH01 GA 9975 आई जिसे पुलिस ने रोका और पुलिस सरसरी चैकिंग के लिए बस में दाखिल हुई तो चैकिगं के दौरान सीट न० 09 पर बैठा व्यक्ति जिसके पास पिठु वैग था पुलिस को देखकर घबरा गया जिससे पुलिस को उसके पास कोई संदेहजनक वस्तु होने का शक हुआ।

पुलिस ने उस व्यक्ति का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम रिंकु तमांग बताया। पुलिस ने रिंकु तमांग के पिठु बैग की तलाशी बस कडंक्टर और ड्राईवर के सामने ली तो पिठु बैग से एक सफेद पौलीथीन पाऊच जिसके ऊपरी हिस्से में गाँठ लगी थी बरामद हुआ जिसको खोलने पर उसमें 14 ग्राम हेरोईन पाई गई।

जिस पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा FIR No 91/2023 दिनाँक 13.04.2023 U/S 21 NDPS Act पुलिस स्टेशन सुदंरनगर मे दर्ज हुई। मुकदमें की आरम्भीक तफ्तीश मु० आ० सारंग वर्मा ANTF Kullu और आगामी तफ्तीश सब इन्सपैक्टर रमेश कुमार पुलिस स्टेशन सुदरनगर ने की। तफ्तीश की कार्यवाही पूर्ण होने पर आरोपी रिंकु तमांग के खिलाफ चालान धारा 21 NDPS अधिनियम में कोर्ट में पेश किया गया।

मुकदमें की पैरवी अदालत में स्पैशल पव्लिक प्रौसिक्यूटर विनय वर्मा ने की। अदालत में 15 गवाहो के ब्यान दर्ज करने के उपरान्त अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर कि अदालत ने आरोपी रिंकु तमांग को 04 वर्ष का कठोर कारावास और ₹ 40,000/- जुर्माना की सजा धारा 21 NDPS अधिनियम में सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 4 महिने का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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