हिमाचल में दो दिन रहेगा ‘ड्राई डे’, ठेकों का शटर होगा डाउन; सार्वजनिक स्थलों पर नहीं परोसी जाएगी शराब

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हिमाचल प्रदेश में दो दिनों के लिए ‘ड्राई डे’, मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पाबंदी रहेगी

हिमखबर डेस्क

हिमाचल प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर आई है। दरअसल, लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में प्रदेश में मतदान है। ऐसे में एक जून को यहां ड्राई डे रहेगा। दुकानों, सार्वजनिक स्थलों, ढाबों आदि पर मादक पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा चार जून को भी ड्राई डे ही रहेगा।

इसे लेकर ऊना के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि ऊना जिले में पहली जून को लोकसभा चुनाव व दो विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत जिले में होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर शराब इत्यादि जैसे मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा मतगणना के दिन चार जून को भी जिला में ‘ड्राई डे’ रहेगा। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं।

जतिन लाल ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर यह पाबंदी मतदान से 48 घंटे पूर्व, यानी 30 मई सायं छह बजे से पहली जून को सायं छह बजे तक लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त चार जून को मतगणना के दिन मतों की गिनती की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक उक्त पाबंदी लागू होगी।

क्यों होता है ड्राई डे?

किसी भी राज्य में ड्राई डे घोषित करने के पीछे कई तरह की वजह हो सकती हैं। ड्राई डे अक्सर किसी राष्ट्रीय पर्व या धार्मिक पर्व के मौके पर रखा जाता है। चुनाव के दौरान ड्राई डे रखने का मुख्य कारण बेहतर कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी होता है।

हिमाचल में वोटिंग के दिन कई चीज़ों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके अलावा इस दिन बसों के समय में भी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं।

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