शिमला – नितिश पठानियां
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई।
- ्बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मिलने वाली सहायता राशि ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख की जाएगी।
- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹12,500 की सहायता को बढ़ाकर ₹1 लाख किया गया है।
- कैबिनेट ने दुकानों, ढाबों और गौशालाओं के नुकसान के लिए दी जाने वाली राहत राशि को भी कई गुना बढ़ा दिया है।
- अब क्षतिग्रस्त दुकान या ढाबे के लिए ₹1 लाख, और गौशाला के लिए ₹50,000 की सहायता दी जाएगी।
- किराएदारों को सामान के नुकसान के लिए ₹50,000 और मकान मालिक को ₹70,000 तक सहायता दी जाएगी।
- मवेशियों की क्षति पर भी मुआवजा बढ़ाया गया है—अब बड़ी दुग्ध देने वाली गायों के लिए ₹55,000 और बकरी, भेड़, सुअर, मेमनों के लिए ₹9,000 प्रति पशु की सहायता दी जाएगी।
- खेती-बाड़ी से संबंधित नुकसान की भरपाई के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है।
- फसल नुकसान पर मुआवजा ₹500 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति बीघा, कृषि भूमि क्षति पर ₹10,000 प्रति बीघा तथा घरों के मलवा हटाने पर ₹50,000 तक की सहायता मिलेगी।
- इसके अलावा, पॉलीहाउस के पूर्ण नुकसान पर ₹25,000 की सहायता दी जाएगी।
- मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
- बैठक में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए इस कठिन समय में एकजुटता का संदेश दिया गया।
- राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग देने वाले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, राज्य पुलिस, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों का आभार प्रकट किया गया।
- इस दौरान आपदा प्रबंधन और निपटान उपायों पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई।
- बैठक में मंडी जिले के सराज क्षेत्र में राजस्व मंत्री के साथ हुई अभद्रता और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटना की मंत्रिमंडल ने कड़ी निंदा की।
- इसके साथ ही आम जन से आपदा राहत कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने की अपील की गई, ताकि प्रभावित परिवारों की मदद की जा सके।
- मंत्रिमंडल ने ‘राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना’ को स्वीकृति दी, जो राज्य में समुदाय आधारित वानिकी विकास और संरक्षण को बढ़ावा देगी।
- यह योजना अगले पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित की जाएगी।
- इसके अंतर्गत महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और पंजीकृत सामुदायिक समूहों को वृक्षारोपण में शामिल किया जाएगा।
- प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये की सहायता और पौधों की जीवित दर के आधार पर अतिरिक्त 1.20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
- बैठक में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- अब मतदाता सूची में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- साथ ही, चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार अब उपायुक्त से हटाकर राज्य चुनाव आयोग को सौंपा गया है।
- नामित सदस्यों को भी अब संविधान की शपथ लेने की अनुमति दी गई है।
- इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में बीएससी कोर्सेज—लेबोरेटरी तकनीक, रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया एंड ओटी में सीटें बढ़ाने को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी।
- शिमला में सीटें 10 से 50 और टांडा में 18 से 50 कर दी गई हैं।
- शिमला जिले के रोहड़ू तहसील के मेहदली में दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई।
- वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत प्री-बीएस और बीएस मानकों वाले वाहनों को स्क्रैप करने पर 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर छूट दी जाएगी।
- आईजीएमसी शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग में आठ नए पद सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति भी दी गई है।
- हमीरपुर जिले के धनेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत किया गया।
- साथ ही, शिमला जिले के खैरा क्षेत्र में नई पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया है।
- चंबा जिले में पुलिस चौकी हटली का कार्य क्षेत्र अब चुवाड़ी से हटाकर सिहुंता थाने को सौंपा गया है।
- मंडी जिले में रत्ती-नागचला विशेष क्षेत्र और नेरचौक योजना क्षेत्र के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई।
- कांगड़ा जिले में नगर पंचायत जवाली को नगर परिषद और शिमला जिले में नगर परिषद सुन्नी को नगर पंचायत में पुनर्गठित किया गया है।
- सोलन जिले की उपतहसील लौहारघाट का कार्यक्षेत्र उपमंडल अर्की से हटाकर नालागढ़ को सौंपा गया है।
- राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार 15 कैदियों की समयपूर्व रिहाई को मंजूरी दी गई है।
- यह रिहाई उनके अच्छे आचरण की शर्त पर की जाएगी। यह निर्णय प्रदेश में पहली बार लिया गया है।