हाईकोर्ट ने चम्बा जिले के तिअरी स्कूल को अप्पर तिअरी में मर्ज करने पर लगाई रोक

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शिमला – नितिश पठानियां

प्रदेश हाईकोर्ट ने चम्बा जिले के तहत आने वाली राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला तिअरी डाकघर होली तहसील भरमौर को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अप्पर तिअरी में मर्ज करने पर रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने स्कूल मैनेजमैंट कमेटी तिअरी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए हैं।

प्रार्थी ने सरकार के 17 अगस्त को जारी उन आदेशों को चुनौती दी है, जिसके तहत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला तिअरी को राजकीय प्राथमिक पाठशाला अप्पर तिअरी में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे।

प्रार्थियों का कहना है कि तिअरी स्कूल से अप्पर तिअरी स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर है। इसमें करीब अढ़ाई किलोमीटर का रास्ता घने जंगल से गुजरता है, जहां भालू और तेंदुए जैसे खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है।

रास्ते बहुत संकरे और खतरनाक हैं। बीच में गहरी खाई भी है। वहां तक 6 से 10 साल तक के बच्चों को पैदल जाने में बहुत दिक्कत आएगी।

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