व्यूरो – रिपोर्ट
निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने का सपना देख रहे आर्थिक कमजोर वर्गों के बच्चों व उनके अभिभावाक ों का सपना साकार होने जा रहा है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली और कवायद शुरू कर दी है।
जिलाभर के निजी स्कूलों में पहली से जमा दो कक्षा तक कमजोर वर्गों के बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण देना होगा। फरमान न मानने वाले स्कूलों के शिक्षा विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस संदर्भ में शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिसके तहत निजी स्कूलों को 31 मार्च तक विद्यालय में सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राओं की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है।
कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को इस आरक्षण के तहत विद्यालय में प्रवेश दिया गया है। इस संदर्भ शिक्षा विभाग द्वारा टीमों का गठन किया गया है व टीमें स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच कर रही है।
इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न प्ले स्कूल एवं नए खोले जाने वाले प्ले स्कूलों को 31 मार्च तक संबद्धता के लिए इमर्जिंग हिमाचल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इमर्जिंग हिमाचल पोर्टल पर ही पहली से पांचवीं कक्षा तक के सभी निजी विद्यालयों एवं नए खोले जाने वाले विद्यालयों को भी संबद्धता प्राप्त करने एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
परिसर के बाहर लगानी पड़ेगी सूची
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक पीसी चौहान ने बताया कि निजी स्कूल प्रबंधकों को स्कूल परिसर के बाहर 25 प्रतिशत आरक्षण में पढऩे वाले विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित करनी अनिवार्य होगी।
वहीं इनकी सूची 31 मार्च तक विभाग को सौंपनी होगी। इसके लिए विभाग की टीम भी स्कूलों का निरीक्षण कर इसकी जांच कर रही है।