जिला में खाद्य वस्तुओं की दरें निर्धारित, जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने जारी किए आदेश

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चंबा- भूषण गूरुंग

जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए परचून विक्रय मूल्य समस्त करों सहित निर्धारित किये हैं।

इसके तहत  मीट बकरा/मेढ़ा प्रति किलोग्राम 470 रुपए, मुर्गा ब्राईलर/  ड्रेस्ड प्रति किलोग्राम 220 रुपए, मछली कच्ची प्रति किलोग्राम 300 रुपए, मछली तली हुई प्रति किलोग्राम 400 रुपए और मुर्गा जीवित प्रति किलोग्राम 120 रुपए  निर्धारित किया गया है।

ढाबों/ व्यवसायिक परिसरों में परोसा जाने वाला खाना इत्यादि की दरें  में तन्दूरी चपाती प्रति 7 रुपए, तवा चपाती प्रति 5 रुपए, परोंठा भरा हुआ अचार सहित 30 रुपए, दो पूरी सब्जी सहित प्रति प्लेट 40 रुपए, फुल डाइट (, चावल,चपाती दाल, सब्जी सहित )प्रति प्लेट 70 रुपए, चावल फुल प्लेट 30 रुपये, दाल फ्राई प्रति प्लेट 60 रुपए, स्पेशल सब्जी 70 रुपये प्रति प्लेट, पालक/मटर पनीर जिसमें कम से कम 6 से 7 पीस लगभग 75 ग्राम के करीब का मूल्य प्रति प्लेट 100 रुपए, मीट प्रति प्लेट जिसमें 6 पीस 150 ग्राम के करीब 170 रुपए, चिकन करी जिसमें कम से कम 6 पीस लगभग 150 ग्राम 130 रुपये प्रति प्लेट और चाय का मूल्य प्रति कप 10 रुपये निर्धारित किये गये हैं।

इसी प्रकार दूध, दही एवं पनीर की दरों में स्थानीय दूध प्रति लीटर 40 रुपए और  सभी ब्रांड का पैकेट दूध अंकित मूल्य पर बेचा जा सकेगा। दही प्रति किलोग्राम 60 रुपए तथा पनीर प्रति किलोग्राम 280 रुपए में बेचा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त लोकल सोडा (250 ml )20 प्रति बोतल, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि सभी ब्रांड और ब्रेड अंकित मूल्य पर बेचा जा सकता है ।

प्रति प्लेट मीट/ चिकन करी कम से कम 6 पीस 150 ग्राम भार जबकि ग्रेवी के साथ 200 ग्राम होना चाहिए और स्पेशल सब्जी मटर पनीर, पालक पनीर इत्यादि में कम से कम 5 से 6 पीस जिनका लगभग 100 ग्राम पनीर का भार होना आवश्यक होगा ।

इसके अलावा  मीट विक्रेताओं को अपने व्यवसायिक परिसर के सामने झटका या हलाल मीट का बोर्ड लगाना अनिवार्य रहेगा। पैकेड वस्तुएं जैसे ब्रेड, दूध ,आयोडाइड नमक इत्यादि वस्तुओं पर मूल्य ,पैकिंग की दिनांक और एक्सपायरी दिनांक डब्ल्यू और एम कमोडिटी पैकेज एक्ट 1976 के तहत अंकित की होनी चाहिए ।

सभी दुकानदारों को इन सभी निर्धारित वस्तुओं की मालिक या मैनेजर द्वारा हस्ताक्षर की गई मूल्य सूची व्यावसायिक परिसर के प्रवेश द्वार पर अंकित करनी होगी।

जिला में  यह दरें आधिकारिक गैजेट में  प्रकाशित होने के पश्चात आगामी एक माह तक लागू रहेंगी।

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