एडमिशन रद्द करवाने पर पूरी फीस होगी रिफंड

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शिमला – जसपाल ठाकुर

उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों द्वारा एडमिशन रद्द करवाने पर विद्यार्थियों की पूरी फीस रिफंड होगी। विश्वविद्यालय के अलावा कालेज या अन्य उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने के बाद एडमिशन रद्द करवाने या किसी अन्य शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने पर संबंधित विद्यार्थी की फीस वापस करनी होगी। इसे लेकर आदेश जारी हो गए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को बड़ी राहत प्रदान की है। यू.जी.सी. की ओर से आदेश जारी होने के बाद अब साफ किया है कि सत्र 2022-23 के दौरान अगर कोई विद्यार्थी 31 अक्तूबर 2022 तक अपनी एडमिशन रद्द करवाता है या माइग्रेट होता है तो उसकी पूरी फीस रिफंड होगी। इसमें शिक्षण संस्थान की ओर से कैंसलेशन चार्जिस भी नहीं लिए जाएंगे।

इसके बाद 1 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक अपनी एडमिशन रद्द करवाता है या माइग्रेट होगा तो शुल्क के तौर पर शिक्षण संस्थानों को प्रोसैसिंग फीस के ही 1 हजार रुपए काटने होंगे, जबकि शेष पूरी फीस वापस करनी होगी। इसेे लेकर यू.जी.सी. की ओर से विश्वविद्यालयों के कुलपति व कालेजों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखा गया है। पत्र के माध्यम से साफ किया गया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान फीस रिफंड के आदेशों की अनुपालना सख्ती से करें।

बताते हैं कि बीते जुलाई माह में यू.जी.सी. ने उच्च शिक्षण संस्थानों को सी.बी.एस.ई. के जमा दाक कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद स्नातक प्रवेश की समय सीमा निर्धारित करने के लिए कहा था। एक अन्य पत्र में यू.जी.सी. ने दिशा-निर्देश दिए थे कि सी.यू.ई.टी., जे.ई.ई. मेन व जे.ई.ई. एडवांस आदि कई प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में देरी हुई है। इस कारण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया अक्तूबर 2022 तक जारी रह सकती है।

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