नूरपुर,देवांश राजपूत
नूरपूर के कस्बा जसूर में नूरपूर फोरलेन संघर्ष समिति ने बैठक की। बैठक के दौरान नूरपूर फोरलेन संघर्ष समिति ने प्रैस वार्ता में कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण व प्रशासन द्वारा फोरलेन प्रभावितों के साथ धोखा किया गया है क्योंकि भू अधिग्रहण अधिकार 2013 के मुताबिक मुआवजा राशि के मूल्यांकन का निर्धारण करना जनहित में है लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए भू अधिग्रहण कानून 2013 की सरासर अवहेलना की गई है।
अब दूसरा धोखा डिविजनल कमिश्नर कांगड़ा स्थित धर्मशाला को आर्विट्रेटर नियुक्त करके किया गया है, जिसे 3781 परिवार कतई मंजूर नहीं करेंगे। संघर्ष समिति ने कहा कि आर्विट्रेडर किसी सेवानिवृत्त न्यायधीश की मध्यस्थता द्वारा की जाए ताकि 11000 केसों का अतिशीघ्र निपटारा हो सके।