6 वर्षीय भतीजी के साथ दुराचार के दोषी चाचा को 25 साल कठोर कारावास

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6 वर्षीय भतीजी के साथ दुराचार के दोषी चाचा को 25 साल कठोर कारावास

ऊना – अमित शर्मा

विशेष न्यायधीश ऊना नरेश ठाकुर की अदालत ने करीब 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी चाचा को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पोक्सो सेक्शन-6 के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा।

जिला न्यायवादी ऊना एकलव्य ने बताया कि 22 जुलाई 2022 को जिला ऊना के उपमंडल अंब की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात्रि को देवर ने मेरी करीब 6  वर्षीय बेटी को अपने कमरे में ले गया, जहां पर उसके साथ गलत काम किया। जबकि मैं अलग कमरे में सो रही थी।

बेटी ने आकर पूरी बात बताई, जिसके बाद देवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जहां आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज किया, वहीं बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया।

जिला न्यायवादी ऊना एकलव्य ने बताया कि केस में 10 गवाह पेश हुए। विशेष न्यायधीश ऊना नरेश ठाकुर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी चाचा को दोषी करार दिया और पोक्सो सेक्शन-6 के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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