चम्बा, भूषण गुरूंग
जिला में सभी बाजारों मॉल दुकानों आदि को रात 8 बजे तक खोल दिया गया है। डी.सी. दुनी चंद राणा ने इस बावत आदेश जारी कर दिए हैं और इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। नए कोविड-19 आदेशों के तहत फॉर्मेसियों व दवाइयों की दुकानों के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और वे अपने सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रहेंगे।
दुकानदार और ग्राहक स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के उचित व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। डी.सी. ने बताया कि रेस्तरां ढाबा अन्य भोजनालय और बार को अब रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है जो सामाजिक दूरी के मानदंडों को अपनाने, नियमित स्वच्छता और कोविड-उपयुक्त व्यवहार के अधीन है।
सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, 1 जुलाई से पूर्ण उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। सभी कार्यालय कार्यस्थल पर कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित बनाया जाएगा।
सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन,सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह समारोहों में इंडोर भवन में 50 प्रतिशत की क्षमता, अधिकतम 50 लोग जबकि खुले में आयोजित होने वाले समारोह में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों को इक्ट्ठा होने की अनुमति है। सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और ऑडिटोरियम असेंबली हॉल, क्लब हाउस, जिम को आवश्यक समाजिक दूरियों के तहत, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।
मैडीकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज को पहले से ही एस.ई.सी. के आदेश के तहत खोलने की अनुमति है। इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक, और आई.टी.आई. को भी 1 जुलाई से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। अन्य सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।