शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल सरकार ने अचानक एक पत्र जारी करते हुए सभी सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। यह पत्र कार्मिक विभाग की सचिव की ओर से जारी किया गया है। इसमें सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के अध्यक्षों, जिलाधीशों और बोर्ड निगमों के अध्यक्ष या सचिवों के साथ-साथ लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के सचिव को भी निर्देश दिए गए हैं।
इस पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने क्योंकि कर्मचारी सेवा शर्तें एक्ट 2024 पारित कर दिया है, जिसे 20 फरवरी 2025 से पूरी तरह लागू कर दिया गया है। इस एक्ट के कुछ प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से लागू हो रहे हैं, जिसके तहत अनुबंध नियुक्तियों को हटाकर अब सिर्फ रेगुलराइजेशन का ही प्रावधान है। इसलिए सभी विभागों को निर्देश दिए जा रहे की नियुक्तियां नए सिरे से देने से पहले राज्य सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले नए निर्देशों का इंतजार करें।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूर्व प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर के बोल
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने कहा कि यह पत्र भी इसलिए जारी करना पड़ा, क्योंकि कमीशन से आए स्कूल प्रवक्ताओं को शिक्षा विभाग ने बिना कार्मिक विभाग और विधि विभाग से पूछे नियुक्तियां दे दी थी, जबकि अनुबंध पर नियुक्ति का प्रावधान अब नियमों में ही नहीं बचा है। उम्मीद है कि जल्द ही सरकार नई पॉलिसी को नोटिफाई करेगी। उसी से पता चलेगा कि वर्तमान नियमों से चयनित हो चुके अभ्यर्थियों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?
अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण आदेश भी होंगे अधिनियम के अनुसार
सरकार ने एक अन्य अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के पारित होने के बाद अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शासित होंगे।
इस नीति के तहत नियमितीकरण के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करते समय उनके नियमितीकरण आदेशों में उपरोक्त शर्त भी निर्धारित करें। जिन मामलों में नियमितीकरण आदेश जारी किए गए हैं, उनमें तुरंत यह जोड़ा जाए कि नियमितीकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, तुरंत जारी किया जाए।