महिला प्रधान को 4 साल की सजा – चरस रखने का दोषी सिद्ध होने पर न्यायालय का बड़ा फैसला

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पालमपुर – बर्फू

लंबागांव ब्लॉक की जलेट पंचायत की प्रधान नीलम राणा को चरस रखने का दोषी सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी भरना होगा। जब केस दर्ज हुआ था तब नीलम राणा पँचायत प्रधान नहीं थी, वो जनवरी 2021 में जलेट पंचायत की प्रधान चुनी गई हैं ।

विशेष न्यायाधीश अजय मेहता की अदालत ने यह सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी भुवनेश मिन्हास ने बताया कि 11 मार्च, 2016 को सी.आई.डी. की टीम उपनिरीक्षक लेखराम की अगुवाई में मैंझा रोड पालमपुर में गश्त पर थी।

इस दौरान टीम को सूचना मिली थी कि एक महिला नीलम निवासी जलेट पँचायत न्यूगल पुल मैंझा के रेन शैल्टर में बैठी है और उसके पास चरस है जिसके बाद टीम ने महिला की तलाशी ली।

इस दौरान महिला से मौके पर सी.आई.डी. टीम ने 930 ग्राम चरस बरामद की थी। न्यायालय में पहुंचे इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए जिसके आधार पर स्पैशल जज अजय मेहता की कोर्ट ने दोषी महिला को 4 वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ।

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