हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, कॉलेज के पास शराब की दुकान का मामला, 26 नवंबर को अगली सुनवाई
हिमखबर डेस्क
प्रदेश हाईकोर्ट ने राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान खोलने पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित उपायुक्त व एसडीएम कांगड़ा और आबकारी विभाग कांगड़ा के सहायक आयुक्त को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कालेज के विभिन्न छात्रों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाबतलब किया है।
शिकायत में बताया है कि शराब की दुकान को कालेज के बहुत पास और राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर की दूरी पर शिफ्ट कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैध है। मामले पर सुनवाई 26 नवंबर को होगी।


