आरोपी पहले भी नशे की गतिविधियों में था शामिल, कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा, साढ़े 6 साल की सजा काटने के बाद वेल पर था रिहा।
ज्वाली – अनिल छांगू
जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गये अभियान के अन्तर्गत पुलिस थाना ज्वाली के अधीन इलाका खैरियां (डोल) में नशा तस्करो के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल मे लाते हुये 23 मई को रात के समय नांकाबदी के दौरान रमेश कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी लोअर रोपा, तहसील पधर, जिला मण्डी की गाड़ी नम्बर HP65B-0132 (Alto Car) से 12 किलो 156 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी।
जिस पर उक्त आरोपी रमेश कुमार को गिरफतार करके उसके खिलाफ पुलिस थाना ज्वाली में अभियोग अधीन धारा 20, 25 & 29 ND&PS Act पंजीकृत किया गया था।
तफतीश के दौरान आरोपी रमेश से पूछताछ करने पर पाया गया कि उक्त चरस इसे इसके नजदीकी गांव द्रोण डाकघर रोपा के रहने वाले बलवीर पुत्र फतेह सिंह द्वारा दी गई थी जिसने इसे इस चरस को अनुपम पुत्र विजय कुमार निवासी गांव चलवाड़ा, तहसील ज्वाली व विशाल कुमार पुत्र कमल किशोर निवासी समलाना, तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा को डिलिवर/स्पलाई करने हेतू कहा था, जिसके बदले में इसे बलवीर सिंह द्वारा मोटी रकम देने का इकरार हुआ था।
जिला पुलिस नुरपूर द्वारा कार्यवाही करते हुए 24 मई को दूसरे आरोपी अनुपम को भरमाड़ से गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल की थी। तीसरे आरोपी विशाल कुमार जो कि अभियोग पंजीकृत होने के बाद 14 जून को कठुआ (J&K) से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई थी।
वहीं टीम द्वारा चौथे आरोपी बलवीर सिंह की तलाश उसके जिला मण्डी में स्थित रिहायशी पते व अन्य सम्भावित ठिकानों पर लगातार रेड करके की जा रही थी, 20 जून को आरोपी बलवीर सिंह की तलाश हेतू एक विशेष टीम का गठन करके बाहरी राज्यों चण्डीगढ़, हरियाणा आदि का रवाना किया गया।
तलाश के दौरान इसका उत्तराखण्ड राज्य में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में छुपा होने का सुराग पता चलने पर इस टीम को बद्रीनाथ, उतराखण्ड का रवाना किया गया। जहां पर आरोपी बलवीर सिंह को दबौच कर पुछताछ हेतू पुलिस थाना ज्वाली लाया गया। जहां पर इससे पूछताछ करने पर इसे आज दिनांक 23जून को आरोपी बलवीर को गिरफतार करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।
एसपी नूरपुर अशोक रत्न के बोल
एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि आरोपी बलवीर सिंह का क्रिमिनल रिकार्ड पता करने पर पाया गया है कि वर्ष 2016 के दौरान भी जिला मण्डी के पुलिस थाना बल्ह द्वारा इसके कब्जा से 1 किलो 18 ग्राम चरस वरामद हुई थी, जिस संदर्भ में पुलिस थाना बल्ह में इसके खिलाफ अभियोग संख्या 45/16 अधीन धारा 20 ND&PS act दर्ज थाना हुआ था ।
माननीय विशेष न्यायालय मण्डी द्वारा इस अभियोग की सुनवाई के दौरान वर्ष 2019 में इसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। लगभग साढ़े छः वर्ष की सजा काटने के बाद आरोपी बलवीर सिंह माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत द्वारा अगस्त 2023 में जमानत पर रिहा हुआ।
इसने माननीय विशेष न्यायालय मण्डी द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में अपील की है, जो कि अभी तक विचाराधीन है।
उंन्होने कहा कि पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है । नशा माफिया को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा।

