कृषि वस्तुओं के पैसे ना लौटाने पर दुकानदार को एक साल का कारावास, 3.19 लाख भी भरना होगा हर्जाना

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मंडी- नरेश कुमार

कृषि वस्तुओं का भुगतान ना करने पर सुंदरनगर न्यायालय में विचाराधीन एक  मामले में न्यायालय ने कारावास के साथ-साथ हर्जाना देने का भी फैसला सुनाया है। एसीजेएम कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर दिव्य ज्योति पटियाल की अदालत ने नेरचौक के दुकानदार को एक वर्ष के कारावास व 3.19 लाख रुपए हर्जाना देने की सजा सुनाई है।

पुष्टि करते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि बिधि चंद ने शिकायतकर्ता सुंदरनगर की फर्म केेडी सीड हाउस  के प्रोपराइटर अश्वनी सैनी से कृषि वस्तुए खरीदी और भुगतान की एवज में चेक जारी किए। लेकिन बिधि चंद द्वारा चेक बाउंस करवा दिए गए जिस पर एनआईएक्ट,1881 की धारा 138 के तहत कोर्ट में मामला दर्ज करवाया गया ।

इस बीच आरोपी ने  दो बार बीस-बीस हजार का भुगतान करते हुए कहा कि वह बकाया राशि दे देगा। लेकिन उसने बकाया भुगतान नही किया। मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम-1 सुंदरनगर दिव्य ज्योति पटियाल की अदालत ने बिधि चंद को दोषी पाया और एक साल की सजा और 3.19 लाख रूपए हर्जाना शिकायतकर्ता को अदा करने की सजा सुनाई है ।

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