कुल्लू-मनाली में कुदरत का कहरः कारों और ट्रकों को कितने लीटर से अधिक पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा? जानिये

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ज़िला में पेट्रोल पंपों को आपातकालीन सेवाओं के लिए रिज़र्व स्टॉक रखना अनिवार्य

हिमखबर डेस्क

जिला कुल्लू में लगातार हो रही भारी वर्षा से सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-03 सहित वैकल्पिक मार्ग कांडी–कटौला भी कई स्थानों पर बंद होने से भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। प्रशासन का अनुमान है कि बहाली में एक से दो दिन का समय लग सकता है।

स्थिति को देखते हुए उपायुक्त कुल्लू एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष तोरुल एस. रवीश ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जिले के सभी पेट्रोल पंपों को आपातकालीन सेवाओं के लिए आगामी आदेशों तक न्यूनतम रिज़र्व स्टॉक बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है।

निर्धारित नियमों के अनुसार 25,000 लीटर से अधिक क्षमता वाले पंपों को कम से कम 5000 लीटर डीज़ल और 3000 लीटर पेट्रोल रिज़र्व रखना होगा। 25,000 लीटर से कम क्षमता वाले पंपों को कम से कम 3000 लीटर डीज़ल और 2000 लीटर पेट्रोल रिज़र्व रखना होगा।

इसके अलावा हल्के वाहनों (LMV) को एक बार में अधिकतम 20 लीटर और भारी वाहनों (HMV) को 100 लीटर तक ही ईंधन मिलेगा। जबकि एम्बुलेंस, फायर टेंडर, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई और सड़क बहाली कार्यों में लगे वाहनों को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा।

किसी भी पेट्रोल पंप पर जमाखोरी या काला बाज़ारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दो वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

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