अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा

--Advertisement--

हिमखबर डेस्क 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश) श्री प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक अभियुक्त को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जानकारी देते हुए ज़िला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB तथा 506 के तहत दोषी ठहराया है। धारा 506 के तहत उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 रुपये जुर्माने की भी सजा दी गई है।

इसके अतिरिक्त अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों की महिला पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना–2018 के तहत, पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(8) और पॉक्सो नियम 2020 के नियम 9 को ध्यान में रखते हुए, 30 दिनों के भीतर पीड़ित बच्ची को ₹5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

मामले के अनुसार, वर्ष 2019 में पीड़ित बच्ची की माँ ने पुलिस में शिकायत दी थी कि आरोपी, जो रिश्ते में बच्ची का चाचा (पिता का चचेरा भाई) है, ने उसके साथ गलत कार्य किया।

जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

शाहपुर में विधायक को अपनी नेम प्लेट लगाने की लगी होड़ 

पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता सरवीन चौधरी ने कालियाड़ा...

हिमाचल: सेना में शामिल हुए 400 अग्निवीर, देश की सेवा करने की खाई सौगंध; यहां मिला कठोर सैन्य प्रशिक्षण

हिमखबर डेस्क  14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सुबाथू में प्रशिक्षण के...

HAS की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, पर्सनैलिटी टैस्ट के लिए इन 71 अभ्यर्थियाें ने किया क्वालीफाई

शिमला - नितिश पठानियां  हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त (एचएएस)...

असिस्टैंट प्रोफैसर के पर्सनैलिटी टैस्ट के परिणाम घोषित

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा...